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निवेशकों को झटका, 1 अप्रैल से फिक्स्ड डिपॉजिट समेत अन्य स्कीम्स पर कैश में इंट्रेस्ट का भुगतान नहीं

नई दिल्ली। अगर आप पोस्ट ऑफिस जमाकर्ता हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक सर्कुलर जारी कर इंट्रेस्ट पेमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम , सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम , पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट का भुगतान कैश में नहीं किया जाएगा। इंट्रेस्ट का भुगतान केवल अकाउंट होल्डर के पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में किया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर ने अपने बैंक डिटेल को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मंथली इनकम स्कीम या टर्म डिपॉजिट के साथ लिंक नहीं किया है तो टोटल इंट्रेस्ट का भुगतान या तो चेक की मदद से किया जाएगा या फिर उसके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में किया जाएगा।

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कहा कि स्ष्टस्स्, रूढ्ढस् और टर्म डिपॉजिट के कुछ अकाउंट होल्डर्स ने अभी तक अपना सेविंग अकाउंट अपडेट नहीं किया है। सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में भी हो सकता है। इन स्कीम्स में इंट्रेस्ट का भुगतान महीनवारी, तिमाही और सालाना आधार पर किया जाता है।

सर्कुलर के मुताबिक, कई टर्म डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को ये भी पता नहीं है को उनको इंट्रेस्ट का भुगतान किया जा रहा है। इन तमाम स्कीम्स के लिए इंट्रेस्ट अमाउंट पोस्ट ऑफिस के सुंद्री ऑफिस में जमा है। इसमें आगे कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑपरेशन पर बेहतर कंट्रोल, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देन, किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को रोकन के मकसद से यह जरूरी किया गया है। अगर पोस्ट ऑफिस अकाउंट या बैंक अकाउंट को इन तमाम सेविंग्स स्कीम्स के लिंक कर दिया जाता है तो अवैध गतिविधि रोकी जा सकती है।

Aanand Dubey / Sanjay Dhiman

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