सुल्तानपुर दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा
सुल्तानपुर। कुड़वार क्षेत्र के ग्राम पासिन का पुरवा मौजा कोटिया निवासी शिव कुमार पासी के पुत्र राजू की शादी 2011 में अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र के ग्राम पूरे बाबूजी मौजा मऊ निवासी भोलानाथ की पुत्री सुनीता के साथ हुई थी। सुनीता की शादी के बाद ससुरालवालों ने उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। बताया जा रहा है कि उसके पति ने 50 हजार रुपये की नगदी की मांग की। हर रोज ससुरालवालें सुनीता को दहेज के लिए जोर डालते थे। जब सुनीता ने उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं की, तो सुनीता के पति, जेठ, सांस औऱ ससुर ने मिलकर सुनीता को जान से मार दिया।
आरोपियों पर लगाया गया 30 हजार रुपये का जुर्माना
सुनीता की मौत के बाद उसके पिता ने सभी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से छानबीन शुरु कर दी, वहीं अब कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10 साल जेल की सजा व 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरोपी ससुर की पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल सुनीता की मौत के कुछ समय बाद उसके ससुर की भी मौत हो गई थी। पुलिस की जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही सभी को 10 साल की सजा भी कोर्ट द्वारा सुना दी गई है।
अभियोजन पक्ष ने पेश किए 11 गवाह
एडीजीसी क्रिमिनल पवन कुमार दुबे द्वारा बताया गया कि मुकदमे के दौरान सुनीता के परिजनों ने 11 गवाह कोर्ट में पेश किए, जिन्होंने सुनीता के ससुरालवालों के खिलाफ गवाही दी है। गवाहों का कहना है कि हर रोज सुनीता के पति, जेठ, सास और ससुर द्वारा उसे दहेज के लिए मारा- पीटा भी जाता था, जब सुनीता ने ससुरवालों की दहेज की मांग पूरी नहीं की, तो सभी ने मिलकर उसे मार दिया। एडीजे प्रथम इंतेखाब आलम ने आरोपी पति, जेठ व सास को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।