सुल्तानपुर। जिले के पीपरपुर थाने के एक गांव में 17 वर्षीय युवती के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद मां की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में चार गवाहों की तहरीर के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवक पर 20 हजार रुपये के जुर्माने के साथ ही पांच साल कैद की सजा सुनाई है, वहीं कोर्ट ने 20 हजार रुपये के जुर्माने की राशि में से 50 फीसदी की राशि पीड़ित युवती को देने का फैसला किया है। दरअसल पीपरपुर थाने के एक गांव में 17 वर्षीय किशोरी पानी भरने के लिए हैड़पंप पर जाती है। युवती पानी भर रही होती है, कि तभी वहां पर गांव का ही एक युवक सुभाष आता है, जो कि युवती के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है।
यह पूरा मामला 23 अप्रैल 2020 का है। युवती ने युवक की हरकत पर पर्दा न डालते हुए पूरे मामले की जानकारी मां को दी, जिसके बाद मां ने आरोपी युवक सुभाष के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद अब कोर्ट में चार गवाह पेश होने पर कोर्ट ने युवक को आरोपी करार करते हुए उचित जुर्माने के साथ ही पांच साल की सजा सुनाई है।