प्रदेश सलाहकार अमर बहादुर उ0 प्र0 भारतीय जनता पार्टी जन सेवक डीपीआरओ की जांच में मिली अनियमितता
दिया बताओ नोटिस
15 दिनों में मांगा जबाब, उचित जबाब नहीं मिलने पर होगी रिकवरी व पावर सीज की कार्रवाई
सुलतानपुर। जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने बताया कि विकास खण्ड जयसिंहपुर के ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत में उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत शिकायतकर्ता सुरेश कुमार पुत्र परशुराम, ओम प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 सूर्य नारायण सिंह व अन्य निवासी ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत, विकासखण्ड जयसिहपुर जनपद सुलतानपुर द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत में कराये गये विकास कार्यो में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में शपथपत्रयुक्त शिकायतीपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी जांच जिलाधिकारी महोदया द्वारा मुझे सौंपी गई थी।
उक्त शिकायती प्रकरण की जांच करते हुए अवलोकन / परीक्षण किये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान पर ऊपर इण्डिया मार्का – 2 हैण्डपम्प रीबोर कार्य कार्य की पत्रावली में रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूची संलग्न नहीं है। पत्रावली में संलग्न किये गये प्रार्थनापत्र में अंकित लाभार्थियों के नाम के सम्मुख हैण्डपम्पों का क्रमांक अंकित नही है। जांच के समय उपलब्ध करायी गयी दोनों पत्रावलियों में संलग्न कोटेशन के फर्म एवं बिल क्रमांक एक समान है। जिससे स्पष्ट है कि कोटेशन प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। आनलाइन प्रियासाफ्ट पत्रक में पृथक-पृथक किये गये भुगतान में एक ही हैण्डपम्पों का क्रमांक 398, 399 एव 400 अंकित करते हुए भुगतान ले लिया गया है, जो संदिग्ध है।
संजय निषाद के हैण्डपम्प रिबोर का स्थलीय सत्यापन किया गया, सत्यापन के समय हैण्डपम्प के पुराने स्थान को नहीं दिखाया जा सका, जिससे हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने की पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतीपत्र एवं आनलाइन प्रियासाफ्ट पत्रक में अंकित हैण्डपम्प क्रमांक 398, 399 एवं 400 का स्थलीय सत्यापन नहीं कराया जा सका। इस प्रकार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य में शासकीय धनराशि मु0 एक लाख 86,हजार 315 रू0 का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता मिली है। इसी प्रकार दूसरा आरोप प्राथमिक विद्यालय चपरहवा से कुटियवा नाला तक इन्टरलांकिंग कार्य :- प्राथमिक विद्यालय चपरहवा से कुटियवा नाला तक इन्टरलांकिग कार्य की एम0बी0 9,85,150.74 रू0 की गयी है जिसके सापेक्ष 9,67,310.00 रू0 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है परन्तु टेन्डर प्रपत्र आदि अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं है। उक्त कार्य में वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है। स्थलीय सत्यापन के समय पाया गया कि इन्टरलांकिग ईटों के नीचे गिट्टी नहीं डाली गयी है, मात्र बालू डालकर इन्टरलांकिग ईंटों को बिछा दिया गया है। उक्त कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया सन्तोषजनक नहीं पायी गयी है।
उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नियमों के विपरीत जगदम्बा प्रसाद को किया गया है। इस प्रकार इन्टरलांकिग कार्य में वित्तीय नियमों का पालन न करने, कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक न होने एवं मजदूरी की धनराशि का भुगतान एक ही व्यक्ति के नाम पर करने से व्यय की गयी शासकीय धनराशि मु0 9,67,310.00 रू0 का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है। जिसके लिए आप प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पायी गयी है। ह्यूमपाइप स्थलीय जांच के समय पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि माह दिसम्बर 2022 में ह्यूमपाइपों का क्रय किया गया है। उक्त कार्य की एम0बी0 1,85,172.00 रू0 की गयी है तथा एम0बी0 के सापेक्ष शासकीय धनराशि 1,81,470.00 रू० का भुगतान किया। काय में वित्ताय का के समय पाया गया कि इन्टरलाकिंग ईटों के नीचे गिट्टी नहीं डाली गयी है. मात्र बालू डालकर इन्टरलाकिंग ईटों को बिछा दिया गया है। उक्त कार्य की गुणवत्ता प्रथमदृष्टया सन्तोषजनक नहीं पायी गयी है।
उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नियमों के विपरीत जगदम्बा प्रसाद को किया गया है। इस प्रकार इन्टरलांकिग कार्य में वित्तीय नियमों का पालन न करने, कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक न होने एवं मजदूरी की धनराशि का भुगतान एक ही व्यक्ति के नाम पर करने से व्यय की गयी शासकीय धनराशि मु0 9,67.310.00 रू० का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है। जिसके लिए आप प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पायी गयी है। ह्यूमपाइप के स्थलीय जांच के समय पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि माह दिसम्बर 2022 में ह्यूमपाइपों का क्रय किया गया है। उक्त कार्य की एम0बी0 1.85.172.00 रू0 की गयी है तथा एम0बी0 के सापेक्ष शासकीय धनराशि 1.81.470.00 रू० का भुगतान किया गया है। पंचायत सचिव को स्थापित कराये गये ह्यूमपाइपों के स्थलों की सूची उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर पंचायत सचिव एवं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि हयूमपाइपों का क्रय करके ग्राम पंचायत में रखा गया है जो अभी स्थलों पर नहीं लगवायी गयी है।
इस प्रकार 1 स्थलीय सत्यापन के समय पाया गया कि ग्राम पंचायत फतेहपुरसंगत में आप एवं पंचायत सचिव द्वारा लगभग 07 माह पूर्व बिना किसी आवश्यकता के ही हह्यूमपाइपों का क्रय करके रख लिया गया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो शासकीय धनराशि का अपव्यय / दुरूपयोग किया जाना प्रदर्शित करता है। इस प्रकार आप द्वारा बिना किसी आवश्यकता के ह्यूमपाइपों का क्रय करके शासकीय धनराशि मु0 1,81,470.00 रू0 का दुरुर्विनियोग किये जाने हेतु प्रथमदृष्टया दोषी पायी गयी है। राजेश निषाद के घर से श्मशान घाट तक इन्टरलांकिग कार्य राजेश निषाद – के घर से श्मशान घाट तक इन्टरलांकिग कार्य की एम0बी0 3,62,107.00रू0 की गयी है तथा एम0बी0 के सापेक्ष शासकीय धनराशि 3.56.043.00 रू० का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की मूल पत्रावली में कार्य होने से पूर्व का फोटोग्राफ्स नहीं लगा हुआ है। उक्त कार्य में टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत आता है, परन्तु टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त स्थलीय सत्यापन के समय उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि अत्याधिक वर्षा एवं मिट्टी का कटाव होने के कारण इन्टरलांकिग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गयी, जिसके मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है।
पत्रावली में कार्य होने से पूर्व का फोटोग्राफ्स संलग्न न होने एवं ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध करायी जानकारी से प्रतीत होता है कि उक्त इन्टरलांकिग का कार्य पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया था जो क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा पुनः मात्र मरम्मत का ही कार्य कराया गया है। जिसे नया निर्माण कार्य दिखाकर शासकीय धनराशि आहरित कर दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार आप द्वारा उक्त कार्य पर व्यय की गयी शासकीय धनराशि मु0 3,56,043,00 का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमितता किये जाने हेतु प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पायी गयी है। इस प्रकार उपरोक्त जांच आख्या का अवलोकन / परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि आप द्वारा शासकीय धनराशि मु0 16,91,138.00 रू0 का दुरूपयोग करने, अपने पदीय दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से न करने, वित्तीय नियमों का पालन न करने, शासनादेशों एवं प्राविधानों का उल्लघन करने, मनमाने ढंग से कार्य करने, ग्राम पंचायत विकास कार्य को प्रभावित करने एवं शासकीय धनराशि का दुव्यय करने आदि के लिए प्रथमदृष्टया उत्तरदायी पायी गयी है।
डीपीआरओ ने पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को निर्देशित किया है कि उपरोक्त लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपना पक्ष / स्पष्टीकरण/ उत्तर अभिलेखीय साक्ष्यों सहित 15 दिवस के अन्दर जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि समय से एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण/ उत्तर नहीं प्राप्त होता है, तो यह माना जायेगा कि लगाये गये आरोप आपको मान्य है एवं तद्नुसार आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्रधान पद के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों तथा कृत्यों के सम्पादन पर रोक लगा दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त शिकायत से सम्बंधित नोटिस को सहायक विकास अधिकारी (पं0) जयसिंहपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नोटिस सम्बन्धित को प्राप्त कराकर प्राप्ति रसीद जिला पंचायतराज अधिकारी, सुलतानपुर के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।