पत्नी को जहर देकर हत्या करने के आरोप में पति समेत तीन आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में विवाहिता को जहर देकर हत्या करने के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने पति के साथ तीन अन्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और सभी को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई है। हत्या का यह मामला चांदा थाने क्षेत्र के तातोमुरैनी गांव से जुड़ा हुआ है।
जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तातोमुरैनी गांव के निवासी परवेज खान की पत्नी नगमा की करीब दो साल पहले संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई थी। जिसको लेकर नगमा के मायके वाले ने ससुराव वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था।
आपको बता दें कि पुलिस ने मृतका के पति परवेज खान, देवर असलम और सास तकदीरुल निशां के खिलाफ हत्या करने का मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद एडीजे एकता वर्मा ने सभी सबूतों और गवाहों की जानकारी इकठ्ठा करने के बाद आरोपी पति, देवर, और सास को दोषी करार दिया है, और कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई है।