यूपी विधानसभा में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मिली मंजूरी
विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन मिली विधेयक को मंजूरी
आरोपी को आजीवन कारावास की दी जाएगी सजा
जानिए क्या है विधेयक मकसद
उत्तर प्रदेश। गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) के धर्म परिवर्तन कराने के मामलों में आरोपी को अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। मंगलवार को यूपी विधानसभा में उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।
यह है विधेयक का मकसद
यह संशोधन विधेयक धर्म परिर्वतन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों की संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। इसी वजह से सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान किए गये हैं। साथ ही नाबालिग, दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी इस अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा।