उत्तराखंड

सभी प्रत्‍याशियों को विधानसभा चुनाव में हुए खर्च का ब्‍यौरा देने के निर्देश

देहरादून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि निर्वाचन व्यय-अनुवीक्षण पर अनुदेशों का संकलन हिन्दी 2021 के प्राविधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यथी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर के मूल स्वः हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका मूल में क्रमांक बाउचर्स निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया बैंक खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग-4 पर शपथ पत्र अनुलग्नक-ड2 सहित निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। बिना किसी ठोस कारण या औचिज्यसम्मता के विधि द्वारा अपेक्षित रीति से समय सीमा के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अधीन निरहित घोषित किया जा सकता है।

उन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 जनपद देहरादून से निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि 10 मार्च 2022 के 30 दिन के अन्दर अर्थात दिनांक 08 अप्रैल 2022 तक स्व हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय लेखा पांजिका मूल क्रंमाकित बाउचर्स निर्वाचन व्यय के लिए खोला गया बैंक खाता का अद्धयावधिक विवरण पत्र एवं निर्धारित प्रारूप भाग- 4 पर शपथ पत्र, अनुलग्नक- 2 सहित दाखिल करना सुनिश्चित करें।

Aanand Dubey

superbharatnews@gmail.com, Mobile No. +91 7895558600, (7505953573)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *