भगवानपुर

नाबालिग किशोरो के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुई 20 साल की सजा

भगवानपुर। जिले में एक युवक को एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने 13 वर्षीय युवती को बहला-फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी युवक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अधिवक्ता आदेश चंद चौहान के अनुसार बताया गया कि बीते 28 दिसंबर को 2021 में भगवानपुर क्षेत्र से नाबालिग युवती को आरोपी युवक अपनी बातों में बहला-फुसला कर के अपने साथ ले गया था, जिसके बाद जब युवती के परिवार वालों के तलाश के करने के बाद युवक का पता लगा था। जिस पर पीड़ित युवती के परिजनों ने आरोपी प्रिंस नाम के युवक पर उनकी लड़की को बहला फुसलाकर ले जाना का आरोप लगाया था। उसके बाद जब पुलिस ने उन दोनों की तलाश की तो पुलिस को घटना के दो दिन बाद वह देहरादून में मिले थे।

वहीं पीड़िता ने अपने परिजनों को और पुलिस को बताया कि आरोपी युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके मुंह पर कपड़ा बांधा और बाइक पर बिठाकर ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पुलिस ने युवती की आपबीती सुनने के बाद आरोपी प्रिंस उर्फ लाड़ड़ी निवासी भगवानपुर के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। आरोपी पर खिलाफ केस दर्ज होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

Aanand Dubey / Sanjay Dhiman

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