महिलाओं को सरकारी नौकरियों व दाखिलों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने को धामी सरकार लाएगी अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट जाने का भी लिया फैसला
देहरादून। उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरियों व दाखिलों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय में क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर लगी रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएलपी करने और अध्यादेश लाने की अनुमति दे दी है।
मुख्यमंत्री ने न्याय, विधि और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कोई न कोई विधिक मार्ग निकालने के निर्देश दिए थे। विधि विभाग को इस संबंध में मुख्य सचिव ने एक विस्तृत नोट बनाने को कहा था। क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक के कारण राज्य में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाएं लटक गई हैं। लोक सेवा आयोग से होने वाली भर्ती में क्षैतिज आरक्षण का पेच फंस सकता है। इन तमाम आशंकाओं के चलते सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने का दबाव बढ़ा है।