राष्ट्रीय

राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी तक जारी रहेगा पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक जनवरी तक पटाखों के फोड़ने पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। बृहस्पतिवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी में कहा कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध 1 जनवरी तक जारी रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 14 सितंबर को आदेश जारी किया था कि दिल्ली में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसको लेकर यानी ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री को लेकर भी लगे प्रतिबंध के खिलाफ निर्णय को दो संस्थाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान कहा कि पटाखों के फोड़ने पर प्रतिबंध आगे भी निर्धारित तारीख तक जारी रहेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली में दिवाली त्योहार पर पटाखे फोड़ने पर छह माह तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी।  इसके तहत दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। दीवाली के मौके पर पटाखे बेचने एवं जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 408 टीमों का गठन भी किया गया है। इनमें दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के 1279 कर्मचारी शामिल हैं।

Aanand Dubey / Sanjay Dhiman

superbharatnews@gmail.com, Mobile No. +91 7895558600, 7505953573

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *